बिहार राज्य की सरकार बुजुर्ग लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चलाती है। जिसके तह 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को हर महीने 500 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए एक सहारा है जो बुढ़ापे में अकेले हैं और उनका परिवार उनकी आर्थिक सहायता करने में असमर्थ है। अगर आप बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत, 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को हर महीने 400 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए है जो बुजुर्ग है और जिन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।
इस योजना का उद्देश्य उनकी मदद करना है ताकि वे अपने आय के साथ गुजारा कर सकें और खुद पर निर्भर रहे। इस योजना के माध्यम से सरकार वृद्ध लोगों का सम्मान करने का संदेश भी देती है और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ
बिहार सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 400 से 500 रुपये की पेंशन दी जाती है। सरकार के द्वारा मिलने वाली पेंशन से बुजुर्ग अपनी जरूरत का सामान जैसे की दवाइयां या अन्य सामान ले सकते हैं
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए आवेदक का बैंक खाता होना जरूरी है, और इसे आधार से लिंक होना चाहिए। । लाभार्थी को वृद्धजन पेंशन योजना के तहत उनके मरने तक ये पेंशन मिलती रहेगी। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिन्हें किसी भी सरकारी योजना या पेंशन नहीं मिल रही हो।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई
- सब से पहले आपको बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा,
- उसके बाद आपको (Register For MVPY) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको आधार पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की जांच करनी होगी।
- उसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी चुननी होगी, जैसे ब्लॉक योजना, मतदाता संख्या,आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि।
- उसके बाद आपको नीचे वेलिडेट आधार पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको पंजीकृत फार्म दिखाई देगा। इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई जानकारी, जैसे व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण और बैंक खता विवरण, भरनी होगी।
- सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद MVPY के आवेदन फार्म को फाइनली सबमिट कर दें।
मुख्यमंत्री बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लिए बिहार सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 0612-254-6922 को जारी किया है। अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।